नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल कैद

भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने नाबलिग से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश वंदना जैन ने सुनाया। घटना 11 जनवरी 2019 की शाम 6 बजे बागमुगलिया झुग्गी बस्ती क्षेत्र में हुई थी। बागसेवनिया थाने में पीड़ित लड़की के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग लड़की को नरसिंहपुर खोज निकाला। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे पड़ोस में रहने वाले युवक अनिल ने रास्ते में पकड़ लिया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया॥ इस घटना से वह घबराकर घर से दूर जा रही थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।